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भेजे गए माल का डिलीवरी चालान बनाएँ, गाड़ी नंबर और माल लेने वाले के हस्ताक्षर के साथ, PDF में।

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माल लेने वाला (कंसाइनी)

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सेव किए गए चालान

    आप जो चालान डाउनलोड करते या भेजते हैं, वे यहाँ इस डिवाइस पर सेव होते हैं।

    आपकी जानकारी

    सारी जानकारी सिर्फ़ इस डिवाइस के इस ब्राउज़र में सेव होती है और कभी सर्वर पर नहीं भेजी जाती, इसलिए इसे कोई और नहीं देख सकता। ब्राउज़र का डेटा साफ़ करने या फ़ोन बदलने पर यह मिट जाएगी, इसलिए नियमित रूप से बैकअप डाउनलोड करें।

    डिलीवरी चालान कैसे बनाएँ?

    1. अपने व्यापार की जानकारी एक बार डालें। GST में रजिस्टर्ड हैं तो बॉक्स चुनें और GSTIN डालें।
    2. उद्देश्य चुनें: सप्लाई (इनवॉइस बाद में), जॉब वर्क, अप्रूवल पर बिक्री, मरम्मत या वापसी, ब्रांच ट्रांसफ़र, या अन्य।
    3. गाड़ी नंबर और ट्रांसपोर्टर या ड्राइवर का नाम लिखें, अगर माल गाड़ी से जा रहा है।
    4. माल लेने वाले (कंसाइनी) की जानकारी भरें: नाम, पता और GST के लिए माल किस राज्य में जा रहा है।
    5. सामान जोड़ें: मात्रा और इकाई के साथ। दर वैकल्पिक है: सिर्फ़ मात्रा वाले चालान के लिए खाली छोड़ें, या मूल्य (और रजिस्टर्ड हों तो GST) दिखाने के लिए भरें।
    6. PDF डाउनलोड करें, प्रिंट करें और माल लेने वाले के हस्ताक्षर लें।

    डिलीवरी चालान कब इस्तेमाल होता है?

    डिलीवरी चालान उस माल के साथ जाता है जो टैक्स इनवॉइस के बिना या इनवॉइस बनने से पहले भेजा जाता है। आम मामले:

    • जॉब वर्क: कटिंग, सिलाई, पॉलिश आदि के लिए माल जॉब वर्कर को भेजना
    • अप्रूवल पर बिक्री: ग्राहक को माल भेजना जो उसे रख भी सकता है और लौटा भी सकता है; फ़ैसला होने पर इनवॉइस बनता है
    • मरम्मत या वापसी: मशीन मरम्मत के लिए भेजना, या माल लौटाना
    • ब्रांच या स्टॉक ट्रांसफ़र: अपनी ही दुकानों या गोदामों के बीच माल ले जाना
    • सप्लाई जिसका इनवॉइस बाद में बनेगा, जैसे जब सही मात्रा डिलीवरी पर ही पता चले

    GST नियम 55 के अनुसार चालान पर क्या हो?

    • 16 अक्षरों तक का क्रम नंबर और तारीख
    • भेजने वाले (कंसाइनर) का नाम, पता और GSTIN
    • माल लेने वाले (कंसाइनी) का नाम, पता और GSTIN (रजिस्टर्ड हो तो)
    • माल का HSN कोड, विवरण और मात्रा
    • कर योग्य मूल्य, और सप्लाई के लिए माल जा रहा हो तो टैक्स दर और रकम
    • दूसरे राज्य में जाने वाले माल के लिए सप्लाई की जगह
    • हस्ताक्षर

    नियम के अनुसार तीन कॉपी बनानी होती हैं: मूल कॉपी माल लेने वाले के लिए, दूसरी ट्रांसपोर्टर के लिए और तीसरी आपके लिए। PDF तीन बार प्रिंट करें।

    ई-वे बिल

    माल ₹50,000 से ज़्यादा का हो, तो आमतौर पर ई-वे बिल भी ज़रूरी होता है, जॉब वर्क के लिए भी। यह टूल ई-वे बिल नहीं बनाता; उसे सरकारी ई-वे बिल पोर्टल पर बनाएँ और उसका नंबर नोट में लिखें।

    अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

    क्या डिलीवरी चालान और इनवॉइस एक ही हैं?

    नहीं। चालान बताता है कि माल भेजा गया; यह बिल नहीं है और इस पर GST नहीं लिया जाता। माल बिकने पर टैक्स इनवॉइस बनाएँ, जैसे इनवॉइस मेकर से।

    क्या दर भरना ज़रूरी है?

    नहीं। सिर्फ़ मात्रा वाले सादे चालान के लिए दर खाली छोड़ें, PDF में सिर्फ़ सामान और मात्रा दिखेगी। जब मूल्य दिखाना ज़रूरी हो, जैसा GST नियम सप्लाई के लिए माल भेजने पर कहते हैं, तब दर भरें।

    चालान पर माल लेने वाले के हस्ताक्षर क्यों?

    हस्ताक्षर वाली कॉपी इसका सबूत है कि माल अच्छी हालत में पहुँच गया। इसे अपने रिकॉर्ड में रखें।

    मेरे चालान कहाँ सेव होते हैं?

    सिर्फ़ इसी डिवाइस पर, "सेव किए गए चालान" में। कुछ भी अपलोड नहीं होता। नियमित बैकअप डाउनलोड करें।

    क्या चालान हिंदी या मराठी में बन सकता है?

    हाँ। ऊपर से पेज की भाषा बदलें, PDF के शीर्षक उसी भाषा में आएँगे। सामान के नाम वैसे ही छपते हैं जैसे आप लिखते हैं।

    स्रोत: CBIC GST portal (CGST Rules, rule 55) · अंतिम अपडेट:

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